चुनाव से पहले गुरुसिंघ सभा का रिसीवर नियुक्त किया जाए ताकि बाकी कार्यकाल में आर्थिक गड़बड़ियों नहीं हो पाएं

sagarvani.com9425172417
सागर। श्री गुरुसिंघ सभा गुरुद्वारा साहिब भगवानगंज के प्रधान के चुनाव होना है। जिला न्यायालय ने इस संबंध में बीते दिनों एक आदेश पारित किया था। जिसके तहत अगले 45 दिन में यह चुनाव करा जाएं। लेकिन देखने में आ रहा है कि चुनाव के भारसाधक अधिकारी एवं एसडीएम सागर ने अब तक यहां कोई रिसीवर और सदस्य तैनात नहीं किए हैं। जिससे हम लोगों को शंका है कि बचे हुए दिन में यहां किसी तरह की आर्थिक गड़बड़ियां अंजाम दी जा सकती हैं।
इस आशय का एक शिकायती ज्ञापन सभा के सदस्य गुरजीतसिंह अहलुवालिया, गुरमीतसिंह उपवेजा और सुखजीतसिंह अहलुवालिया ने कलेक्टर संदीप जीआर को दिया है। ज्ञापन में आगे बताया गया है कि जिला न्यायधीश विशेष न्यायालय क्रमांक 10 (विद्युत अधिनियम) प्रशांत कुमार द्वारा श्री गुरु सिंघ सभा (गुरुद्वारा) सागर मे विधि पूर्वक चुनाव कराए जाने हेतु श्रीमान, पंजीयक लोक न्यास सागर को आदेशित किया गया है।
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि श्री गुरुसिंघ सभा, भगवानगंज सागर का भी अपना एक बाइलाज है। इसलिए इस संविधान के अनुरूप यहां के चुनाव कराए जाएं। जानकारी के अनुसार गुरुसिंघ सभा के अंतर्गत करीब 1800 महिला-पुरुष वोटर हैं।
प्रधान, सचिव और कोषाध्यक्ष ने आज तक आय-व्यय का लेखा-जोखा पेश नहीं किया
शिकायतकर्ता गुरमीतसिंह का कहना है कि सभा के वर्तमान पदाधिकारियों (प्रधान, सचिव और कोषध्यक्ष) ने आज दिनांक तक आय व्यय का लेखा-जोखा ऑडिट रिपोर्ट व चल-अचल संपत्ति का रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे आशंका है कि वर्तमान कमेटी पैसों का हेरफेर या गबन कर सकती है। इसलिए भी हम लोग फिर से अपनी मांग दोहरा रहे हैं कि यहां प्रशासन द्वारा रिसीवर और मेम्बर नियुक्त किया जाना निष्पक्ष चुनाव एवं ट्रस्ट हित में होगा।
ब्योरा नहीं देने वालों को चुनाव में शामिल नहीं होने दिया जाए, केवल पगड़ीधारी रहें वोटर
शिकायतकर्ताओं ने बीते साल तत्कालीन एसडीएम सागर द्वारा जारी एक आदेश की तरफ भी जिला प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराया है। जिसमें कहा गया था कि वर्तमान पदाधिकारियों को वर्ष 2016 से अब तक के आय-व्यय का लेखा-जोखा पेश करना होगा। उन्हें गुरुद्वारा साहिब ट्रस्ट की चल-अचल संपत्ति का भी ब्योरा देना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वह प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे। हमारी मांग है कि उक्त आदेश की इस कंडिका का पालन कराया जाए। इसके अलावा सभा के संविधान के मुताबिक केवल पग(पगड़ी) धारित करने वाले सिखों को ही इस चुनाव में उम्मीदवारी और वोटिंग का अधिकार दिया जाए। महिलाओं में केवल वही, वोटर हों। जिनके सरनेम के पूर्व कौर जुड़ा हो। चुनाव में शामिल होने के लिए प्रत्येक पात्र सदस्य से शुल्क के रूप में 5 रु. जमा कराया जाए।
20/05/2025



