मंद-मंद मुस्कराते बच्चे का फोटो देना होगा, तभी बनेगा आधार
यूआईडीएआई ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के आधार कार्ड बनाने के नियमों में किया फेरबदल

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सागर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UlDAI) ने छोटे बच्चों के आधार कार्ड को बनवाने संबंधी नियमों में व्यापक फेरबदल किया है। अब पहले की तरह उनके जन्म प्रमाण-पत्र या फोटो की उपलब्धता पर आधार जनरेट नहीं कराया जा सकेगा। बच्चों के आधार में अधिक सत्यपरक व स्पष्ट जानकारी फीड हो। इसके लिए यूआईडीएआई ने 5 साल की उम्र तक के बच्चों का आधार जनरेट कराने के पूर्व आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसमें सबसे ज्यादा आवश्यक होगा कि आधार केंद्र पर पहुंचकर माता-पिता बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र या अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप पेश करें। माता-पिता अपना भी आधार कार्ड प्रस्तुत करें। माता-पिता के आधार कार्ड और बच्चे के जन्म प्रमाण-पत्र या उसके अस्पताल डिस्चार्ज टिकट से यह स्पष्ट होगा कि अमुक बच्चे के माता-पिता वही हैं।
इसके अलावा उन्हें बच्चे का एक मंद-मंद मुस्कराता हुआ फोटो भी देना होगा। आधार से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार इस संबंध में सागर जिले के सभी आधार केंद्र संचालकों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्हें यह भी बताया गया कि वह अभिभावकों को प्रेरित करें कि वह अपने बच्चे के आधार कार्ड का 5 साल की उम्र में पहली बार और साल की उम्र में दूसरी बार अपडेट अवश्य कराएं।
अपडेटेशन के वक्त बच्चों के फिंगर प्रिंट और आइरिस स्केनिंग व नई फोटो ली जाती है। बच्चों के आधार अपडेटेशन नि:शुल्क किया जाता है।
बगैर आधार नहीं बनेगा पेन कार्ड, लिंक कराना होगा
आधार से जुड़े अधिकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने पेन के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। 01 जुलाई 2025 के पहले तक नया पेन यानी स्थायी खाता संख्या पाने के लिए सामान्य पहचान-पत्र और जन्म प्रमाण-पत्र ही पर्याप्त दस्तावेज माने जाते थे। लेकिन अब नया पेन कार्ड तभी जारी होगा, जब आवेदक अपना आधार नंबर भी आवेदन के साथ पेश करेगा। जिन लोगों इतना ही नहीं, जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, उन्हें भी 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है। इसे आप कुछ महीने तक ही फ्री में कर सकते हैं। इसलिए ये काम जल्द से जल्द पूरा कर लें।
तय समय-सीमा में ऐसा न करने पर 1 जनवरी 2026 से उनका पैन नंबर इनएक्टिव कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी और वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता आएगी बता दें कि पेन कार्ड एक 10 अंकों की अल्फान्यूमेरिक आईडी होती है। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है।
यह टैक्स रिटर्न फाइल करने, बैंक खाता खोलने, शेयर बाजार में निवेश और अन्य वित्तीय गतिविधियों के लिए आवश्यक होता है। बिना पैन कार्ड के ये सारे काम रुक सकते हैं।
12/07/2025



