नाबालिग की डिलीवरी मामले में सूर्या हॉस्पिटल के डॉक्टरों के खिलाफ पॉक्सो की एफआईआर
जन्मे नवजात को 100 रु. के स्टाम्प पर भैंसा गांव के परिवार को देने की थी तैयारी

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सागर। तिलकगंज स्थित सूर्या मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल के तीन लोगों के खिलाफ कैन्ट थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। आरोपियों के नाम डॉ. मोह. अजहर खान, डॉ. शबनम खान और डॉ. केके पटेल हैं। आरोप है कि इन लोगों ने नाबालिग के गर्भवती होने की जानकारी पुलिस, स्वास्थ्य विभाग एवं जिला बाल संरक्षण एवं कल्याण समिति से छिपाई। कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर आरोपदोष सिद्ध पाया गया तो कारावास भोगना पड़ सकता है। इधर इस मामले में एक अहम खुलासा ये भी हुआ है कि इस नाबालिग से जन्मे बच्चे को गोद देने की तैयारी थी।
बताया जाता है कि भैंसा निवासी अजा वर्ग के एक परिवार से 100 रु. के स्टाम्प पर गोदनामा लिखवा लिया गया था। यहां बता दें कि सागरवाणी पहले ही आशंका जता चुका था कि अगर जिला बाल संरक्षण एवं कल्याण समिति कार्रवाई नहीं करती तो नाबालिग का नवजात शिशु मानव र्दुव्यापार का शिकार हो सकता था।
6 महीने से थी नाबालिग के गर्भ संबंध जानकारी
इस घटनाक्रम को लेकर मप्र बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह ने बताया कि सूर्या अस्पताल के डॉ. अजहर और शबनम मोमिनपुरा में भी क्लीनिक चलाते हैं। जहां इस नाबालिग का इलाज किया जा रहा था। इन दोनों को इस नाबालिग के गर्भवती होने की जानकारी 5 माह से थी। लड़की का इलाज, आरोपी के माता- पिता द्वारा कराया जा रहा था।
इस लिहाज से वे लोग भी इस कांड को छिपाने के आरोपी बनना चाहिए। सिंह के अनुसार मुझे पूरा विश्वास है कि इन्ही लोगों ने जन्मे नवजात को अवैध तरीके से यहां – वहां किए जाने का इंतजाम किया था।
सरकारी कार्रवाई के बाद अस्पताल हो गया था
बीते नवंबर के आखिरी में बाल कल्याण समिति ने सूर्या मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल पर छापामार कार्रवाई की थी। वहां कैण्ट थाना क्षेत्र की एक नाबालिग प्रसूता सीढ़ियों के नीचे छिपे मिली थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसके साथ पड़ोस में रहने वाले समुदाय विशेष के युवक ने दुष्कृत्य किया था।
सूर्या मल्टीस्पेशिलिटी अस्पताल में नियम विरूद्ध कराया गया नाबालिग का प्रसव
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। सीएमएचओ की जांच के बाद अस्पताल बगैर पंजीयन के संचालित पाया गया था। इसके बाद अस्पताल की तालाबंदी कर दी गई थी
10/12/2024



