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बीना में 8 साल पहले पदस्थ रहीं IAS अधिकारी सिंह पर 1 हजार रुपए का जुर्माना

आधार कार्ड बनाने की सामग्री की जब्ती के बाद अधूरी सामग्री लौटाने का है विवाद

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सागर। आधार केंद्र चलाने वाले युवक के घर से कम्प्यूटर, लैपटॉप, स्कैनर आदि जब्त करने के 8 साल पुराने मामले में सिविल कोर्ट बीना ने तत्कालीन एसडीएम IAS अधिकारी रजनी सिंह के खिलाफ 1 हजार रु . का जुर्माना किया है। जानकारी के अनुसार बीना न्यायालय द्वारा समय देने के बावजूद आदेश का जानबूझकर पालन नहीं करने, आदेश की अवहेलना करने पर यह कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने जुर्माने के अलावा जमानती वारंट जारी कर उन्हें आरोप संस्थित करने हाजिर होने का निर्देश दिया है।

तहसीलदार और ऑपरेटर को भी हाजिर होना होगा

कोर्ट ने IAS सिंह के साथ ही तत्कालीन तहसीलदार मोनिका वाघमारे, कम्प्यूटर आपरेटर जितेंद्र रैकवार को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया गया है।

 आधार कार्ड बनाने संबंधी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उठा लाए थे

खिमलासा निवासी नंदकिशोर पटवा साल 2016 में बीना के आचवल वार्ड में किराए के मकान में रहते थे। साथ ही हिरनछिपा गांव में आधार कार्ड सेंटर चलाते थे। 23 जुलाई 2016 को तत्कालीन बीना एसडीएम आईएएस रजनी सिंह, तहसीलदार मोनिका बाघमारे और कंप्यूटर ऑपरेटर उसके आचवल वार्ड स्थित घर पहुंचे और घर पर रखा कंप्यूटर सहित अन्य सामान उठाकर तहसील कार्यालय में ले गए थे। नंदकिशोर ने विरोध किया तो उसके विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज करा दिया। दो साल बाद 2018 में नंदकिशोर को तहसील कार्यालय से एक पत्र मिला कि आप जब्त सामग्री ले जाएं। नंदकिशोर तहसील कार्यालय पहुंचा तो उसे आइरिश मशीन, फिंगर प्रिंट मशीन, वेब कैमरा प्रदान किया गया। लेकिन लैपटाप नहीं दिया गया। जिसके लिए उसने जानकारी ली तो बताया गया कि लैपटाप नजारत शाखा में जमा नहीं हुआ है। 

RTI में बताया लैपटॉप का कोई रिकॉर्ड नहीं

20 अप्रैल 2018 को सूचना के अधिकार तहत जानकारी मांगी तो एसडीएम कार्यालय से बताया गया कि उपरोक्त संबंध में कोई रिकॉर्ड कार्यालय नहीं है। इस पर नंदकिशोर ने 2 मई 2018 को परिवाद पत्र वकील अमित सेन के माध्यम से न्यायालय में पेश किया गया था। जिसमें तत्कालीन एसडीएम आईएएस रजनी सिंह, तहसीलदार मोनिका वाघमारे और कम्प्यूटर आपरेटर जितेंद्र रैकवार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने वैधानिक कार्रवाई नहीं की। इसलिए आरोपित रजनी सिंह, मोनिका वाघमारे और जितेंद्र रैकवार के विरुद्ध 451, 380 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाए।

23 सितंबर को है अगली पेशी

कोर्ट ने बीना थाना प्रभारी को 27 जुलाई 2024 को आदेश तामील कर हलफनामा दाखिल करने और विपक्षी अधिकारी की 23 सितंबर 2024 को पेशी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

20/08/2024

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