सागर जिला अधिवक्ता संघ चुनाव: हाईकोर्ट से अंकलेश्वर दुबे ‘अन्नी’ को बड़ी राहत
राज्य अधिवक्ता परिषद का री-काउंटिंग का आदेश निरस्त, कहा परिषद अन्नी का भी पक्ष सुने फिर निर्णय ले।

सागर। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे लंबे विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट की युगल पीठ (डबल बेंच) ने सुनवाई करते हुए चुनाव में विजयी घोषित प्रत्याशी एड. डॉ. अंकलेश्वर दुबे ‘अन्नी’ को बड़ी राहत दी है। अदालत ने राज्य अधिवक्ता परिषद (स्टेट बार काउंसिल) द्वारा 25 अगस्त को जारी किए गए री-काउंटिंग के आदेश को सिरे से निरस्त कर दिया है। साथ ही परिषद से ये कहा है कि वह प्रतिपक्षकार एड. दुबे का पक्ष सुनें और यथाशीघ्र निर्णय करें।गौरतलब है कि इससे पहले विवाद गहराने पर मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद ने 1 सितंबर को अपने री-काउंटिंग के आदेश पर खुद ही अस्थायी रोक (स्थगन) लगा दी थी। 
हाईकोर्ट पहुंचे थे अन्नी, तदर्थ समिति के अधिकार क्षेत्र पर उठाए थे सवाल
मौखिक रूप से अध्यक्ष पद पर विजयी घोषित एड. डॉ. अंकलेश्वर दुबे ‘अन्नी’ ने राज्य अधिवक्ता परिषद (जबलपुर) की तदर्थ समिति के री-काउंटिंग कराने के फैसले को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अपनी याचिका में उन्होंने तर्क दिया था कि तदर्थ समिति के पास घोषित परिणाम को रोककर दोबारा मतगणना कराने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस पिटीशन में उन्होंने महाधिवक्ता एड. प्रशांत सिंह और प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी एड. संजय द्विवेदी को पक्षकार बनाया था।
अदालत के फैसले से री-काउंटिंग पर विराम
इसी बयान और संजय द्विवेदी की अपील के आधार पर स्टेट बार काउंसिल ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एचपी सिंह की मौजूदगी में री-काउंटिंग कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन हाईकोर्ट की युगल पीठ के इस ताजा आदेश के बाद री-काउंटिंग की तमाम संभावनाओं पर आंशिक रूप से विराम लग गया है। 
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