अपराध और अपराधी

लाइसेंसी शराब ठेकेदार केमिकल से तैयार कर गांव-गांव बेच रहा था जहरीली शराब

ठेकेदार समेत 19 पर एफआईआर दर्ज

सागर। जिले के बण्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नौराज और आसपास के इलाकों में अमानक एवं जहरीली देसी शराब (‘बम्बइया’ ब्रांड) पीने से बड़ा हादसा हो गया है। इस जहरीली शराब के सेवन से आधिकारिक तौर 10 और . अपुष्ट जानकारी के अनुसार 16 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य ग्रामीणों की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की शिकायत पर बण्डा पुलिस ने मुख्य सप्लायर व विक्रेताओं सहित कुल 20 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं और म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 49A के तहत गंभीर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। ​शिकायतकर्ता अनूप सिंह लोधी (उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम नौराज) द्वारा बण्डा थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, उनके गांव नौराज में जुझार लोधी, दिनेश लोधी, सौरभ लोधी, गोविन्द लोधी और मनोहर लोधी अवैध रूप से चोरी-छिपे शराब बेचने का काम करते हैं। 4 सितंबर 2026 की शाम को अनूप सिंह अपने 25 वर्षीय भतीजे राजेन्द्र लोधी के साथ आरोपी जुझार सिंह लोधी की दुकान पर गए थे। जुझार लोधी ने उन्हें बताया कि बरेठी के लाइसेंस शराब ठेकेदार यशवंत सिंह, मनीष लोधी और आशीष साहू ने आकाश राय, रहीम खान, सत्यम, आशाराम, अरविन्द, रविन्द्र, रोहित, अनिकेत गंधर्व और माखन के माध्यम से अपनी गाड़ी से एक नया और बाजार से 20 रुपये सस्ता देसी शराब का ब्रांड भिजवाया है। जब राजेन्द्र ने पूछा कि कहीं यह नकली या जहरीली तो नहीं है, तो जुझार ने आश्वासन दिया कि इसे मनीष और आशीष ने शराब के नए फॉर्मूले से तैयार किया है। ​राजेन्द्र ने 70 रुपये में 1 क्वार्टर देसी शराब (बम्बइया ब्रांड) खरीदकर पी ली। रात में घर लौटने पर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन उसे बण्डा अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर उसे सागर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ​इसी प्रकार गांव के करतार सिंह लोधी और दिग्विजय लोधी को भी आरोपियों द्वारा यही जहरीली शराब पिलाई गई थी, जिससे करतार सिंह की बीएमसी सागर में और दिग्विजय लोधी की बण्डा अस्पताल में मौत हो गई। ​एफआईआर के अनुसार, इसी जहरीली शराब का सेवन करने से आसपास के विभिन्न गांवों के अन्य लोगों की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतकों में ग्राम नौराज के राजेन्द्र सिंह (पिता मूरत सिंह लोधी, उम्र 25 वर्ष), दिग्विजय लोधी (पिता देवेन्द्र सिंह लोधी, उम्र 28 वर्ष), और करतार सिंह लोधी (पिता रोधन सिंह, उम्र 30 वर्ष) शामिल हैं। इनके अलावा ग्राम बमूरा के राजकुमार लोधी (पिता नन्हेभाई लोधी, उम्र 40 वर्ष) और जुमेर सिंह डांगी (पिता पूरन सिंह डांगी), गूगरा खुर्द के उजयार लोधी (पिता विजय सिंह लोधी, उम्र 56 वर्ष) और गोलू उर्फ चम्मन लोधी (पिता साहब सिंह, उम्र 45 वर्ष), दलपतपुर के उत्तम नायक (पिता नाथूराम नायक, उम्र 35 वर्ष), चौका के हरनाम राय (पिता घनश्याम राय, उम्र 42 वर्ष), तथा ग्राम छापरी के कुलदीप डांगी (पिता कालूराम डांगी, उम्र 28 वर्ष) की भी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। ​पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, अधिक मुनाफा कमाने की नीयत से बिना मानक पैमानों के जहरीली शराब बनाकर बेचने और सप्लाई करने के मामले में कुल 20 आरोपियों को नामजद किया गया है। इनमें अवैध शराब विक्रेता के रूप में नौराज निवासी जुझार लोधी (पिता ब्रजेन्द्र सिंह लोधी), दिनेश लोधी (पिता गुलाब सिंह लोधी), सौरभ लोधी (पिता मुंशी लोधी), गोविन्द लोधी और मनोहर लोधी (पिता गुलझार लोधी) शामिल हैं। ​नकली शराब के निर्माण और मुख्य सप्लायर के रूप में बरेठी के लाइसेंसी शराब ठेकेदार यशवंत सिंह, बण्डा निवासी मनीष लोधी और आशीष साहू को नामजद किया गया है। इसके अलावा शराब के परिवहन और सप्लाई में शामिल आरोपियों में सागर निवासी आकाश राय (पिता चंद्रभान राय), सत्यम, आशाराम, अरविन्द, रोहित लोधी और माखन, मड़ावरा (ललितपुर, यू.पी.) निवासी रहीम खान, बसगोई (टीकमगढ़) निवासी रविन्द्र सिंह (पिता पहाड़ सिंह), तथा मकरोनिया (सागर) निवासी अनिकेत गंधर्व (पिता जाहर गंधर्व) के नाम शामिल हैं। अवैध कारोबार में सहयोग देने के आरोप में गूगरा खुर्द निवासी मंगल रजक, विशाल लोधी और गूगरा निवासी राजा (पिता आधार सिंह) को भी आरोपी बनाया गया है। ​मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना बण्डा (सागर) में सभी 20 आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), 3(5) (सामान्य आशय) एवं 123 तथा म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 49A के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। 

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