उपभोक्ता आयोग: डेंगू के इलाज का खर्च हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा
पूरे केस के दौरान बीमा कंपनी ने नहीं रखा पक्ष

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सागर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष राजेशकुमार कोष्टा ने हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े एक मामले में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। उपभोक्ता मामलों के जानकार एड. पवन नन्होरिया ने बताया कि मेरे पक्षकार पंकजकुमार उम्र 34 साल निवासी जेपी पॉवर प्लांट ने वर्ष 2022 में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी। जो अगले एक साल तक के लिए प्रभावी थी। साल 2022 के आखिरी महीनों में पंकजकुमार को डेंगू हो गया। जिसका इलाज उन्होंने पल्स ग्लोबल हॉस्पिटल पटना, बिहार में 8 दिन भर्ती रहकर कराया। जिस पर 1 लाख 46 हजार 505 रु. का खर्च आया। मेरे पक्षकार ने उपचार के बाद बीमा कंपनी के सामने समस्त आवश्यक दस्तावेज पेश कर उपचार में खर्च हुई राशि का दावा किया।
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पंकज के अनुसार शुरुआती कुछ दिन तक बीमा कंपनी दावा राशि के भुगतान का आश्वासन देती रही लेकिन 23 नवंबर 2022 को कंपनी ने भुगतान का दावा निरस्त कर दिया। जिसके बाद उन्होंने मेरे माध्यम से आयोग के समक्ष यह दावा पेश किया।
एड. नन्होरिया के अनुसार, पक्षकार पंकज के दावे के विरुद्ध संबंधित इंश्योरेंस कंपनी ने कोई जवाब पेश नहीं किया। जिसके बाद माननीय अध्यक्ष ने संपूर्ण प्रकरण पर विचारण के बाद इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ आदेश पारित किया कि वह पक्षकार पंकज कुमार को उपचार में खर्च हुई राशि का दावा दिनांक से 6 प्रतिशत की सालाना ब्याज दर के साथ भुगतान करे। इसके अलावा 10 हजार रु. सेवा में कमी और 2000 रु. वाद-व्यय के रूप में भुगतान करे।
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30/07/22024



