जिला न्यायालय: श्री देव राधा वल्लभ मंदिर के ट्रस्टी बने रहेंगे विधायक शैलेंद्र जैन
कोर्ट ने खारिज किया पुराने ट्रस्टी का दावा

सागर। शहर के हृदय स्थल बड़ा बाजार स्थित श्री देव राधा वल्लभ बुलाखी चंद्र मंदिर ट्रस्ट के नए न्यासियों की नियुक्ति को लेकर चल रहा कानूनी विवाद अब समाप्त हो गया है। पंचम जिला न्यायाधीश सुधांशु सक्सेना की अदालत ने नियुक्तियों के खिलाफ दायर वाद को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद वरिष्ठ विधायक शैलेंद्र जैन सहित अन्य नए न्यासियों की नियुक्ति पर लगी आपत्तियों पर विराम लग गया है।
क्या था मामला?
मंदिर ट्रस्ट के पुराने ट्रस्टियों के निधन के बाद वर्ष 2022 में रिक्त हुए पदों को भरने के लिए पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तत्कालीन एसडीएम ने सार्वजनिक सूचना जारी कर प्रस्ताव मांगे थे, जिसके बाद एक नई कमेटी का गठन किया गया। इस नवीन न्यास मंडल में निम्नलिखित प्रमुख नाम शामिल किए गए थे। शैलेंद्र जैन (वरिष्ठ विधायक), विवेक मेहता (मोहन नगर),एड. जितेंद्र साहू,निरंजन पाठक (लिंक रोड),द्वारका प्रसाद अग्रवाल (रविशंकर वार्ड)।
इन आधारों पर कोर्ट ने सुनाया फैसला
इस नियुक्ति प्रक्रिया को तत्कालीन ट्रस्टी एड. वासुदेव प्रसाद चंदेल और संजय रावत ने अदालत में चुनौती दी थी। मामले की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट राजेश त्रिवेदी ने बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए। जैसे कि न्यायालय में मंदिर की आय और संपत्ति का जो आकलन पेश किया गया, वह ऑडिट रिपोर्ट के आंकड़ों से मेल नहीं खा रहा था। विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि इस प्रकरण में निर्धारित ‘न्यायालय शुल्क’ विधिवत जमा नहीं किया गया था। शासन द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया को कोर्ट ने उचित माना और विरोधियों द्वारा दायर वाद को खारिजी योग्य पाया।
30/12/2025



