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पटवारी बोला, प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, बगैर रिश्वत काम नहीं करूंगा…. हाईकोर्ट ने कहा केस दर्ज करो

शाहपुर के किसान से स्थानीय पटवारी ने नामांतरण के नाम पर मांगे थे 20 हजार रु.,  कलेक्टर-कमिश्नर ने कार्रवाई नहीं की तो किसान ने ली हाईकोर्ट की शरण

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सागर। जिले के शाहपुर नगर परिषद क्षेत्र निवासी एक किसान की शिकायत पर मप्र हाईकोर्ट, जबलपुर ने लोकायुक्त संगठन मप्र को स्थानीय पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने कहा है। मामला ये है कि शाहपुर के पटवारी हलका नंबर 107 के किसान अनिरुद्ध श्रीवास्तव ने अपने चाचा राजेश श्रीवास्तव से 29 मार्च 2025 को जमीन खरीदी थी। जिसके नामांतरण के लिए उसने हलका पटवारी रामसागर तिवारी को मय दस्तावेज के आवेदन दिया था। 8 मई 2025 को अनिरुद्ध ने इस बारे में पटवारी तिवारी से बात की तो जवाब में उसने कहा कि इस काम के लिए 20 हजार रु. लगेंगे। अनिरुद्ध ने यह रकम देने से इनकार कर दिया। जवाब में पटवारी ने कहा, अब तुम प्रधानमंत्री तक भी चले जाओ तो तुम्हारा काम नहीं होगा।

कलेक्टर-कमिश्नर से भी शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई

नामांतरण के लिए पटवारी तिवारी द्वारा रिश्वत मांगने से व्यथित होकर किसान अनिरुद्ध ने कलेक्टर एवं कमिश्नर कार्यालय में लिखित शिकायत की। लेकिन दोनों ही प्रशासनिक कार्यालय ने पटवारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद किसान ने मप्र हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने एड. हितेंद्रकुमार गोल्हानी के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष याचिका पेश की। जिस पर जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने सुनवाई की। उन्होंने लोकायुक्त संगठन मप्र को निर्देशित किया कि किसान अनिरुद्ध श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर सागर से की गई शिकायत को एफआईआर की तरह मानते हुए पटवारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

26/06/2025

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