कनेरादेव हत्याकांड में तीन और आरोपियों को जमानत मिली
तीन महीने पहले कनेरादेव गांव के एक युवक की हत्याकर सीधे अंत्येष्टि कर दी थी


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सागर। मोतीनगर थाना क्षेत्र के तीन महीने पुराने कनेरादेव हत्याकांड में तीन और आरोपियों को हाईकोर्ट जबलपुर से जमानत मिल गई है। इसके पूर्व एक आरोपी को करीब 20 दिन पहले जमानत मिली थी। जानकारी के अनुसार जमानत पाने वालों में बसंत घोषी, उमेश घोषी, नीलेश कबीरपंथी के नाम शामिल हैं। इन लोगों पर इस घटनाक्रम में साक्ष्य छिपाने का आरोप था। इनके पहले दीपक जैन नाम के एक अन्य आरोपी को इस मामले में हाईकोर्ट से जमानत दी गई थी।
यहां बता दें कि बीते 28 फरवरी को कनेरादेव गांव में एक युवक निर्मल (40) पिता सीताराम पटेल की यहां के एक घोषी परिवार के लोगों व उनके परिचितों ने हत्या करने का आरोप लगा था। इसके बाद पटेल परिवार पर दबाव बनाकर शव की भी बगैर पीएम अंत्येष्टि करा दी थी। पुलिस ने इस मामले में 17 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया है। हाल ही में इनमें से तीन आरोपियों ने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया है। 
करीब डेढ़ दर्जन आरोपियों दर्ज हुआ था केस
साक्षियों के कथन एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मोतीनगर पुलिस ने पप्पू घोषी, संजेश घोषी, मस्तराम घोषी, गगन घोषी, ऋषि घोषी, बसंत घोषी, उमेश घोषी, विजय गौड़, संतोष पटेल, सुरेन्द्र गौड़, नीतेश अहिरवार व करन पटेल, दीपक जैन, नीलेश कोरी आदि के खिलाफ अलग – अलग धाराओं 302, 364 ए, 347, 147, 149, 120 बी, 506, 201 के तहत केस दर्ज किया।
02/06/2024



