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शाहपुर अतिक्रमण मामले में कलेक्टर एक सप्ताह में कार्रवाई करें और हाजिर भी हों: हाईकोर्ट

जनहित याचिका के जवाब में 5 फरवरी को नगर पंचायत शाहपुर जिला सागर के मुख्य मार्गो का 60 दिन के भीतर कलेक्टर सागर को अतिक्रमण हटाने का दिया था आदेश

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जबलपुर। नगर पंचायत शाहपुर जिला सागर के स्थानीय निवासी एडवोकेट राजेंद्र सिंह लोधी द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में जनहित याचिका दाखिल कर नगर पंचायत सीमा तथा मुख्य मार्गों पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने की मांग की गई थी। उक्त याचिका पर माननीय हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 5 फरवरी 2025 को डिस्पोज ऑफ कर कलेक्टर सागर को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था, कि याचिका कर्त्ता 15 दिवस के अंदर कलेक्टर सागर को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और कलेक्टर सागर 60 दिवस के अंदर अतिक्रमण हटाकर, माननीय हाईकोर्ट में कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करें। लेकिन कलेक्टर सागर द्वारा माननीय हाईकोर्ट के उक्त आदेश को कोई तरजीह नहीं दी और ना ही अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही कुछ कृषकों से तहसीलदार ने जुर्माना जरूर वसूल लिया। वहीं मुख्य मार्गों पर हुए अतिक्रमण को कलेक्टर सागर द्वारा राजनीतिक दबाव के चलते अतिक्रमण नहीं हटाया। उक्त याचिका की आज कंप्लायंस रिपोर्ट हेतु मुख्य न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत एवं माननीय न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ में सूचीबद्ध था। हाई कोर्ट को वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर प्रताप ठाकुर एवं शिवांशु कोल, रूप सिंह मरावी ने कोर्ट को अवगत कराया गया कि कलेक्टर सागर द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, ना ही उन्होंने अतिक्रमण हटाया है और ना ही किसी भी प्रकार की अतिक्रमण हटाने कार्रवाई की है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पाया कि कलेक्टर सागर द्वारा किसी भी प्रकार की कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल नहीं की गईं है, तब माननीय न्यायालय द्वारा शासन पक्ष को फटकार लगाते हुए कलेक्टर सागर को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाकर हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करें तथा आगामी तारीख को कोर्ट में हाजिर भी रहें।

25/04/2025

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