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सोशल मीडिया का भ्रम जाल: सीबीएसई तो करता है परीक्षार्थियों को अलर्ट, माशिमं का पुराना ढर्रा

सीबीएसई ने प्रवेश-पत्र में सोशल मीडिया के अलावा इस बार चैट जीपीटी के बारे में भी अलर्ट किया, एमपी बोर्ड अभी भी परीक्षा हाल में समय से पहुंचने, मोबाइल प्रतिबंधित जैसे ढर्रे वाले निर्देशों पर अटका

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सागर। अगले सप्ताह सेे सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एज्युकेशन की कक्षा 10 वीं व 12 वीं की परीक्षाएं शुरु हो रही हैं। इन परीक्षाओं के लिए संबंधित स्कूलों के माध्यम से एडमिशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इस दफा के एडमिशन कार्ड में सीबीएसई ने विद्यार्थियों को मोबाइल के अलावा चैट जीपीटी के बारे में आगाह किया है। कार्ड में निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थी सोशल मीडिया पर अपलोड वीडियो, मैसेज से दूर रहें। दूसरी ओर राज्य सरकार का माध्यमिक शिक्षा मंडल इस मामले में अपने परीक्षार्थियों के प्रति कतई अलर्ट नहीं है। इस दफा भी उनके एडमिशन कार्ड में बड़े ही सामान्य निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे कि , इतने बजे तक परीक्षा हाल में प्रवेश कर लेना है। परीक्षा में अमुक टाइप का पेन उपयोग करना है। नकल नहीं करना है, आदि-आदि।

एक भी लाइन में सोशल मीडिया के फेक वीडियोज के बारे में आगाह नहीं किया

एडमिशन कार्ड पर दिए गए दस-बारह लाइन के इन निर्देशों में एक भी जगह पर यह नहीं लिखा गया है कि परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर एग्जाम पास करने के शार्ट कट तरीकों, लीक पेपर या परीक्षा निरस्त होने जैसी अफवाहों को कैसे डील करना है। यहां बता दें कि अन्य राज्यों की भांति मप्र में सीबीएसई की अपेक्षा 10 गुना अधिक विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं। लेकिन माशिमं, मप्र, भोपाल इस बारे में किसी भी तरह की गाइडलाइन, विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों के लिए जारी नहीं करता है।

सीबीएसई दूर रहनेे के साथ वीडियो-मैसेज को वायरल करने से भी रोकता है

जबकि सीबीएसई ने अपने एडमिशन कार्ड में परीक्षार्थियों को सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे यू-ट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर परीक्षा को लेकर दिखाए जाने वाले वीडियो से अलर्ट रहने को कहा है। परीक्षार्थियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे इन पर कतई विश्वास नहीं करें। यह भ्रामक या झूठे भी हो सकते हैं। आगे निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षाओं को लेकर किसी भी तरह की अफवाहबाजी में नहीं आएं। और न नही इस तरह के किसी मैसेज को आगे बढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो आप कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ जाएगें।

15/02/2024

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