राशन दुकानदार नहीं हजम कर पाएंगे गरीबों का गेहूं-चावल
सरकारी राशन दुकान से अब हर महीने लेना होगा खाद्यान्न, वरना हो जाएगा लैप्स

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सागर। उपभोक्ता के पिछले महीनों का बकाया राशन लीलने वाले राशन दुकान संचालकों के लिए बुरी खबर है। अब उन्हें उपभोक्ता को हर हाल में महीने भर के भीतर राशन देना ही होगा। अगर उपभोक्ता स्वयं ही राशन लेने नहीं आए तो उसके हिस्से की खाद्य सामग्री लैप्स हो जाएगी।राशन सामग्री अब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी।
दूसरी ओर इस नए प्रावधान का राशन दुकानदार बेजा फायदा नहीं उठाएं। इसके लिए विभागीय मंत्री गोविंदसिंह राजपूत ने राशन दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ-साथ उपभोक्ताओ के लिए भोपाल में एक शिकायत एवं नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। उपभोक्ता इस नंबर 0755-2551475 पर अपनी शिकायत या समस्या दर्ज करा सकते हैं।
हर महीने की 1 तारीख से 31के बीच लेना होगा राशन
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार इस नई व्यवस्था से राशन दुकानदार हेराफेरी नहीं कर पाएंगे। अभी वे उपभोक्ताओं को नहीं बांटे गए राशन को किसी दूसरे उपभोक्ता के पिछले महीनों का बचा हुआ खाद्यान्न बता देते थे। जो बाद में यहां-वहां कर दिया जाता था। विभाग के अनुसार यह व्यवस्था केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत की गई है। 
राशन नहीं लेने वाले का नाम चस्पा करें
विभाग के अधिकारियों के अनुसार मंत्री राजपूत ने निर्देश दिए हैं कि जो व्यक्ति या परिवार राशन नहीं लेता है। उसका नाम दुकान के बाहर चस्पा किया जाए। ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा राशन
दुकानदारों को बताया जाए कि वह भोपाल में स्थित नियंत्रण एवं शिकायत कक्ष के नंबर के बारे में भी जानकारी दें। एक जानकारी के अनुसार सागर में दूसरे राज्यों से आकर निवास कर रहे पात्र व्यक्तियों को यहां की दुकानों से राशन उपलब्ध कराया गया है।
02/09/2024



