साइबर ठगी के आरोप में खिमलासा से युवक गिरफ्तार, बंडा जपं सदस्य पर गिरोह के सरगना होने का संदेह
कोयंबटूर की महिला से कस्टम अधिकारी बनकर 13 लाख रु. ठगने का आरोप, बंडा जनपद सदस्य गायब, कंस्ट्रक्शन फर्म के एकाउंट का इस्तेमाल किया

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सागर। साइबर ठगी के एक मामले में खिमलासा निवासी युवक गोलू उर्फ संदीप तिवारी को कोयंबटूर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह युवक बंडा में एक कंस्ट्रक्शन फर्म चलाता था। बताया जा रहा है कि इसी फर्म के एकाउंट के जरिए इस ठगी को अंजाम दिया गया। सूत्रों के अनुसार इस ठगी के मामले में बंडा जनपद पंचायत का एक सदस्य जो वर्तमान में वहां का पदाधिकारी भी है, वह भी संदेही है। भाजपा से जुड़ा यह जपं पदाधिकारी, गोलू की गिरफ्तारी के बाद से गायब है। एडिशनल एसपी डॉ. संजीव उईके ने गोलू तिवारी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस युवक को स्थानीय न्यायालय द्वारा कोयंबटूर पुलिस को प्रोडक्शन वारंट पर सौंपा गया है।
महिला को प्रतिबंधित पार्सल के नाम पर डराया और 13 लाख ठग लिए
कोयंबटूर पुलिस ने स्थानीय पुलिस महकमे को बताया है कि आरोपी युवक ने स्वयं को प्रवर्तन अधिकारी बताकर एक महिला से संपर्क किया और बताया कि उसके क्रेडेंशियल का इस्तेमाल मुंबई से सिंगापुर तक पार्सल भेजने में किया गया। इस पार्सल में प्रतिबंधित सामग्री थी। इसके बाद आरोपी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा महिला के बैंक एकाउंट का सत्यापन करने के बहाने उसके खाते तक पहुंच बनाई और 13 लाख 432 रु. ठग लिए। इसके बाद महिला ने कोयंबटूर की क्राइम ब्रांच से संपर्क किया। जिसमें खुलासा हुआ कि इस ठगी में गोलू तिवारी निवासी खिमलासा हाल निवासी बंडा शामिल है। इसके बाद वहां से एक टीम खिमलासा पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
जनपद के पदाधिकारी के सरगना होने का संदेह, गायब
पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस फ्रॉडबाजी में गोलू तिवारी की फर्म के एकाउंट का उपयोग ठगी के रुपयों के ट्रांजिक्शन के लिए किया गया। जबकि इसका मूल सरगना जनपद सदस्य एवं पदाधिकारी युवक है। गोलू तिवारी ने स्थानीय व कोयंबटूर की क्राइम ब्रांच के समक्ष यही बयान दिया है। गोलू और जनपद सदस्य मौसेरे भाई बताए जाते हैं। चर्चा है कि जनपद सदस्य की 10 सदस्यीय टीम है जो साइबर ठगी करते थे। ठगी से प्राप्त रकम गोलू तिवारी के एकाउंट में ट्रांसफर की जाती थी। जहां से इस रकम बंदरबांट कर लिया जाता था। इस ठग गिरोह के संबंध में तमिलनाडू के अलावा तीन अन्य राज्यों की पुलिस भी पड़ताल कर रही है। उपरोक्त मामले में कोयंबटूर पुलिस ने बीएनएस की धारा318(4),319(2),204,336(2),336(3),340 और सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम की धारा 66 डी के तहत मामला दर्ज किया गया है।



