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टीआई साहब, ट्रेप समझ गए थे ! इसलिए आवेदक की रिकॉर्डिंग के आधार पर हुई एफआईआर

सटोरिया से 3 लाख रु. रिश्वत मांगने वाले टीकमगढ़ कोतवाली थाना प्रभारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज

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सागर। विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त ने एक टीआई के खिलाफ रिश्वत मांगने का केस दर्ज किया है। पूरा मामला आईपीएल मैच के सट्टे और फिर पुलिस कार्रवाई के नाम पर रिश्वत मांगने व अन्य लोगों को झूठा फंसाने के आरोपों से जुड़ा है। इस प्रकरण में खास बात ये है कि लोकायुक्त पुलिस ने शिकायतकर्ता के आवेदन के साथ संलग्न ऑडियो के आधार पर ही टीआई समेत दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि टीआई को ट्रेप करने की तैयारियों की भनक लग गई थी, इसलिए उन्होंने शिकायतकर्ता से संपर्क करना बंद कर दिया। नतीजतन ट्रेप की कार्रवाई कैंसिल करना पड़ी। लोकायुक्त पुलिस कार्यालय सागर ने बताया कि पुरानी टेहरी टीकमगढ़ निवासी पुनीतराज इटौरिया ने कार्यालय में एक शिकायत दी थी। उसका कहना था कि मैं, अपने पारिवारिक मित्र रुद्रप्रतापसिंह तोमर जो पेशे से शिक्षक हैं, उनके मकान में रेस्टोरेंट चलाता हूं। 4 अप्रैल को कोतवाली थाना प्रभारी पंकज शर्मा ने मेरे व मेरे साथी आनंद शर्मा के खिलाफ क्रिकेट का सट्टा खिलाने का प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में आनंद की गिरफ्तारी हो चुकी थी, जबकि मेरी शेष थी। मैंने अपनी जमानत व पुलिस की अन्य कार्रवाई के लिए कोतवाली पुलिस से संपर्क किया तो टीआई पंकज शर्मा ने 3 लाख रु. रिश्वत मांगी। इसके बाद टीआई शर्मा ने मेरे मित्र रुद्रप्रतापसिंह तोमर व उसके भाई मयंक तोमर को भी इसी मामले में फंसाने की धमकी देकर अपने एक दलाल शिवम रिछारिया के माध्यम से 2-3  लाख रुपए मांगे। पुनीत का कहना है कि टीआई शर्मा के इरादे देखकर मैं उनसे डर गया। मैंने अपने मित्र एवं पत्रकार ऋषभ उर्फ रूपेश जैन को टीआई के पास चर्चा के लिए भेजा। जहां टीआई शर्मा ने बगैर रकम लिए किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की। लोकायुक्त एसपी ने प्रकरण की जांच डीएसपी संजय जैन से कराई। उन्होंने जांच में मामला सही पाया। इसके बाद 27 मई को लोकायुक्त पुलिस ने टीआई शर्मा को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश की। शायद टीआई को इस शिकायत की जानकारी मिल गई थी, इसलिए वह पुनीत से बातचीत करने से बचने लगे। नतीजतन लोकायुक्त पुलिस को उक्त ट्रेप की कार्रवाई को विधिवत निरस्त करना पड़ा। चूंकि आवेदक पुनीत, टीआई शर्मा व उनके दलाल शिवम रिछारिया से रिश्वत को लेकर हुई बातचीत संबंधी ऑडियो पूर्व में ही पेश कर चुका था। इसलिए टीआई पंकज शर्मा व उनके दलाल शिवम रिछारिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, संशोधित 2018 के तहत 2 जून को प्रकरण दर्ज जांच में लिया गया। 
05/06/2025

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