सरकारी वकील ने अंधी लड़की से गैंग रेप के आरोपियों की मदद नहीं की, इसलिए हटा दिया!
हाईकोर्ट में पूर्व जीपी एड. रामवतार तिवारी के वकील ने दिया तर्क, पुलिस अफसर बोले ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई - हाईकोर्ट की डबल बेंच ने प्रधान न्यायाधीश को पार्टी बनाने पर ली आपत्ति, नाम हटाने का आदेश पारित किया

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सागर । पूर्व लोक अभियोजक (जीपी) एड. रामवतार तिवारी ने राज्य सरकार के उस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है। जिसके तहत उन्हें कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही पदमुक्त कर दिया गया। एक दिन पहले इस मामले में मप्र हाईकोर्ट जबलपुर में न्यायमूर्ति श्री सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की डबल बेंच में सुनवाई हुई। जिसमें पूर्व जीपी एड.तिवारी के वकील अंकित मिश्रा ने तर्क दिया कि मेरे पक्षकार ने एक अंधी लड़की से हुए गैंग रेप के आरोपियों की जमानत में मदद करने से इनकार कर दिया था। जिसके चलते उन्हें अगले दिन पदमुक्त कर दिया गया। वकील मिश्रा के अनुसार यह मदद किसी ”पॉवरफुल जनप्रतिनिधि” ने मांगी थी। लेकिन उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि वह जनप्रतिनिधि कौन हैं। इसके अलावा उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि मेरे मुवक्क्लि ने डकैती के एक मामले में 27 लोगों को सजा कराई थी। जिसकी एवज में उन्हें 15 हजार रु. का पुरस्कार दिया गया था। इसके बावजूद उन्हें एकतरफा आदेश देकर पदमुक्त कर दिया गया। एड. मिश्रा ने इस मामले में राज्य सरकार के अलावा जिला एवं प्रधान न्यायाधीश को भी पार्टी बनाया था। जिस पर न्यायमूर्तिगण ने आपत्ति ली और कहा कि जीपी की नियुक्ति में प्रधान न्यायाधीश की सीधी कोई भूमिका नहीं होती है। इसके बाद डबल बेंच ने एक आर्डर पास किया कि, इस पिटीशन से प्रधान न्यायाधीश का नाम हटा दिया जाए। मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी।
आईजी-एसपी बोले, अंधी लड़की से रेप का मामला फिलहाल जानकारी में नहीं
हाईकोर्ट में हुई इस सुनवाई का वीडियो फुटेज वायरल है। जिसके बाद मीडिया जगत मेें एड. मिश्रा द्वारा हाईकोर्ट में उल्लेखित कथित गैंग रेप के घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं गरमा गईं। इस मामले में आचरण ने आईजी प्रमोद वर्मा एवं एसपी विकास साहवाल से जानकारी ली।
दोनों ही अधिकारियों ने बताया कि यह बहुत ही गंभीर श्रेणी का अपराध है। जो अब तक हम लोगों की जानकारी में नहीं है। इसके बावजूद ऐसा कोई मामला पूर्व के वर्षों में हुआ है या नहीं, इस तथ्य को अधीनस्थ अमले से पुष्टï किया जा रहा है।
पूर्व जीपी बोले, गैंग रेप जैसा कोई घटनाक्रम मेरी पिटीशन में नहीं है
इस मामले में पूर्व जीपी एड. तिवारी से जानकारी ली गई कि वह कौन सा मामला है। जिसके बारे में आपके वकील एड. मिश्रा ने हाईकोर्ट में जिक्र किया है। इसके जवाब में पूर्व जीपी ने कहा कि, मैंने अपनी पिटीशन में इस तरह की कोई घटना का जिक्र नहीं किया है। मैंने यह रिट पिटीशन केवल इस आधार पर दाखिल की है कि सरकार ने मुझे समय पूर्व किस आधार पर हटा दिया। वैसे मैं, घरेलू आयोजन में व्यस्त था। इसलिए मुझे यह भी नहीं मालूम कि एड. मिश्रा ने हाईकोर्ट में क्या कहा है।
मैंने पिटीशन में नहीं कही, गैंगरेप वाली बात
हाईकोर्ट में पूर्व जीपी एड. तिवारी की पैरवी कर रहे एड. मिश्रा से जब उक्त घटनाक्रम और उसके अहम किरदार यानी जनप्रतिनिधि के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने यह बात केवल स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के आधार पर बोली थी। मैंने माननीय कोर्ट को अवगत कराया था कि मैंने इस तथ्य को पिटीशन मेें शामिल नहीं किया है। 
03/12/2024



