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सुप्रीम कोर्ट ने कुलपति समेत प्रभारी रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किए

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद ज्वाइन नहीं कराने के मामले में पूर्व रजिस्ट्रार ने की थी अपील

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सागर। डॉ. हरीसिंह गौर केंद्रीय विवि के पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. रंजनकुमा प्रधान की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने विवि कुलगुरु डॉ. नीलिमा गुप्ता, प्रभारी रजिस्ट्रार सत्यप्रकाश उपाध्याय समेत अन्य को नोटिस किया है। विवि पक्ष को इस संबंध में चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करना होगा। जानकारी के अनुसार डॉ. प्रधान ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष एक स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से यह आरोप लगाया था कि विवि ने हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा 14 नवंबर 2024 को पारित आदेश का पालन नहीं किया है। यहां बता दें कि हाईकोर्ट जबलपुर के जस्टिस संजय द्विवेदी ने डॉ. प्रधान के पक्ष में आदेश कर विवि प्रशासन की कार्य प्रणाली को प्राकृतिक न्याय के खिलाफ बताया था। उन्होंने आदेश दिया था कि विवि प्रशासन, डॉ. प्रधान को रजिस्ट्रार के पद पर ज्वाइन कराए और उन्हें लंबित वेतन-भत्तों का भुगतान भी करे। यहां बता दें कि विवि की ईसी (कार्य परिषद) ने दिसंबर 2023 में डॉ. प्रधान पर योग्यता संबंधी जानकारी छिपाने का आरोप लगाकर सेवा से पृथक कर दिया था। उनके विवि के मेन ऑफिस में प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी थी।

10/02/2025

 

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