BMC के किचेन में बलात्कार करने वाले युवक को 10 साल की जेल
मरीज की अटेण्डर के साथ 2 साल पहले हुआ था घटनाक्रम

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सागर। जिला सत्र एवं प्रधान न्यायाधीश, सागर एम.के.शर्मा ने 19 वर्षीय युवती को मेडिकल कॉलेज की केन्टीन की बाथरूम में बंद कर उसके साथ बलात्संग करने के आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 6,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है। लोक अभियोजक रामअवतार तिवारी ने बताया कि घटना के एक माह पूर्व अभियोक्त्री का भाई बी.एम.सी. सागर में इलाज हेतु भर्ती था। उस समय आरोपी जितेन्द्र पाल पिता बाबूलाल पाल आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम बदौआ थाना जैसीनगर खाना बांटने आता था। जिस कारण अभियोक्त्री की आरोपी से जान-पहचान हो गई थी और उनकी मोबाईल से बातचीत होने लगी थी। अभियोक्त्री दिनांक-11.01.2022 को सुबह 11:00 बजे अपने घर से बिना बताये आरोपी से मिलने मेडिकल गई थी तब आरोपी ने उसे रात में मिलने के लिए बुलाया था।
रात्रि के समय अभियोक्त्री के वहां पहुंचने पर आरोपी ने किचेन परिसर के दरवाजे बंद कर लिए और रात्रि करीब 11:00 बजे उसे बाथरूम ले गया, जहां आरोपी ने उसके कपड़े उतारकर उसके साथ जबरन गलत काम (बलात्संग) किया।अभियोक्त्री चिल्लायी थी, परंतु वहां पर कोई नहीं था। आरोपी ने रात में उसे वहीं पर बंद रखा और दूसरे दिन सुबह 07:00 बजे बाहर छोड़ दिया और घर जाने के लिए कहा। अभियोक्त्री ने घर पहुंचकर अपनी माँ को घटना के बारे में बताया और माँ के साथ थाना गोपालगंज जाकर रिपोर्ट लेख करायी। उक्त रिपोर्ट पर थाना गोपालगंज, सागर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-23/2022 अंतर्गत धारा-342, 376 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।
न्यायलय द्वारा कुल 12 अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य ली जाकर दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत निर्णय पारित कर अभियोक्त्री की साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट, एफ.एस.एल.रिपोर्ट एवं डी.एन.ए. रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा-342 भा.द.सं. के अपराध के लिए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 376 (1) भा.द.सं. के अपराध के लिए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड न देने पर आरोपी को क्रमशः 03 माह एवं 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया है।
03/10/2024



